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अगले वर्ष एक अक्टूबर तक 18 वर्ष के होने वाले कर सकेंगे आवेदन

 अगले वर्ष एक अक्टूबर तक 18 वर्ष के होने वाले कर सकेंगे आवेदन


लखनऊ : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के होने वाले युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। इन आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि वाली तिमाही में किया जाएगा।







शुक्रवार को विकास भवन स्थित कार्यालय में हुई बैठक में रिणवा ने कहा कि पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और सूची को त्रुटिरहित बनाना है। कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होगी।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की


पुनरीक्षण में मतदेय स्थलों का विभाजन 1200 मतदाताओं के मानक पर होगा


इस दिन से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां की जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा और चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दो नवंबर तक मतदेय स्थलों के विभाजन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, प्रवासी भारतीय मतदाता के रूप में पंजीकरण, नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने, निवास परिवर्तन, प्रविष्टियों में संशोधन और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए लोग निर्धारित फार्म भर सकते हैं। बूथ लेवल अधिकारी से फार्म लेकर आफलाइन आवेदन किया जा


सकता है। इसके अलावा वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov. in और ईसीआइएनईटी एप के जरिये आनलाइन आवेदन की सुविधा भी है। नए मतदेय स्थल तय करने और मौजूदा स्थलों का पुनर्व्यवस्थापन करते समय भौतिक सत्यापन, मतदाताओं की सुविधा, परिवार के सदस्यों के नाम एक ही अनुभाग में रखने और मतदान केंद्र तक पहुंचने में होने वाली असुविधा कम करने का ध्यान रखा जाएगा।


उन्होंने दलों से प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया। बताया कि दावा-आपत्ति अवधि में एजेंटों को प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म दिए जा सकेंगे। किसी एजेंट के 30 से अधिक फार्म जमा करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उनका सत्यापन करेंगे। बैठक में भाजपा, सपा, अपना दल (एस), कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (एम), बसपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।




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