शिक्षकों को मिलेगा साल में दो बार चयन व प्रोन्नत वेतनमान
लखनऊ। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब चयन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ साल में न्यूनतम दो बार दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग जनवरी और जुलाई में पात्र शिक्षकों को सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा। इससे करीब मिलने की उम्मीद है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग 6000 शिक्षकों को लाभने जनवरी व जुलाई में लाभ देने के दिए निर्देश
विभाग की हाल में हुई उच्चस्तरीय बैठक में चयन व प्रोन्नत वेतनमान के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। नियमानुसार, 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान व 22 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। अभी अधिकांश जिलों में यह प्रक्रिया साल में एक बार होती है, जिससे कई शिक्षकों के मामले लंबित रह जाते हैं।
335 शिक्षकों के एरियर का भुगतान पांच तकः बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने राजकीय और एडेड विद्यालयों के 335 शिक्षकों के लंबित एरियर मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को नियमानुसार जांच कर भुगतान हर हाल में पांच नवंबर तक सुनिश्चित करने को कहा गया है।
