हाईकोर्ट ने सुबह छह बजे सुनवाई करके 9 बजे की परीक्षा में बैठने का दिया आदेश
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रविवार को एक अभ्यर्थी को सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम अनुमति देने का आदेश सुबह छह बजे सुनवाई करके दिया। न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय ने रविवार को अपने आवास पर अभ्यर्थी शालिनी पांडेय की याचिका पर सुनवाई करके यह आदेश दिया। रविवार को एपीओ की मुख्य परीक्षा सुबह नौ
बजे से प्रारंभ होनी थी। मुख्य न्यायमूर्ति की अनुमति से याची अभ्यर्थी ने अर्जेंट सुनवाई का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कहा कि न्यायहित में याची को परीक्षा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिकाकर्ता को सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा में लखनऊ के किसी केंद्र में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की। संवाद
आयोग ने आवेदन की हार्डकॉपी न देने पर परीक्षा में बैठने से किया था मना : उप्र
लोकसेवा आयोग ने अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म की हार्डकॉपी प्रस्तुत नहीं करने पर मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मना कर दिया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है।
