हरदोई: मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक
हरदोई: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य (01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर) को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुनरीक्षण कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण (Transfer) पर रोक लगा दी गई है।
इन अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश:
- जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी
- अपर जिलाधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी)
- उप जिला मजिस्ट्रेट (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी)
- तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी / सहायक चकबंदी अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी)
- बूथ लेवल आफिसर्स (BLO) एवं अन्य संबंधित कर्मचारी
मुख्य बातें:
- प्रतिबंध की अवधि: यह रोक आलेख्य प्रकाशन की तिथि 12 नवंबर, 2026 से लेकर अंतिम प्रकाशन की तिथि 04 जनवरी, 2027 तक प्रभावी रहेगी।
- अनुमति अनिवार्य: इस अवधि के दौरान इन अधिकारियों या कर्मचारियों का स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
- सख्त निर्देश: जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई (राहुल पाण्डेय) द्वारा जारी इस आदेश का सभी संबंधित कार्यालयों और विभागों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
