चन्दौली: होली पर जिला प्रशासन का बड़ा तोहफा, 3 मार्च को घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश; बदले में 10 नवंबर को मिलेगी स्थानीय छुट्टी
चन्दौली: होली के पावन पर्व पर चन्दौली जिले के निवासियों के लिए एक बड़ी और खुशी की खबर है। जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आगामी 3 मार्च 2026 को भी होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इससे पहले से ही 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली की छुट्टियां घोषित थीं।
सरकारी आदेश जारी: कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा 27 फरवरी, 2026 को जारी एक सरकारी ज्ञाप के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि होली पर्व के पावन अवसर पर 3 मार्च, 2026 (दिन मंगलवार) को भी "निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881" के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव: इस नए सार्वजनिक अवकाश को लागू करने के लिए, जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए पहले से घोषित अवकाश तालिका में भी आंशिक संशोधन किया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, पूर्व में 3 मार्च, 2026 को चन्दौली जनपद के लिए घोषित "होली (स्थानीय)" अवकाश को तत्काल प्रभाव से निरस्त (Cancel) कर दिया गया है।
अब 10 नवंबर को होगी स्थानीय छुट्टी: निरस्त किए गए स्थानीय अवकाश के बदले में, अब जनपद वासियों को 10 नवंबर, 2026 (दिन मंगलवार) को नया स्थानीय अवकाश दिया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश की प्रतियां जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, और सभी विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं। साथ ही, जिला सूचना अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का सभी प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन सुनिश्चित कराएं ताकि आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके।
