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स्पेशल टीईटी नहीं दे सकेंगे शिक्षा मित्र, हाईकोर्ट ने खारिज की 221 शिक्षा मित्रों की याचिका

 

स्पेशल टीईटी नहीं दे सकेंगे शिक्षा मित्र, हाईकोर्ट ने खारिज की 221 शिक्षा मित्रों की याचिका



 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेशल टीईटी कोई नई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सेवारत नियमित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनिवार्य योग्यता पूरी करने का एक विशेष अवसर है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने वसीम अहमद समेत 221 शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।


उत्तर प्रदेश शासन ने गत दो सितंबर को एक शासनादेश जारी किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्पेशल टीईटी आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आयोग ने गत तीन सितंबर को परीक्षा की अधिसूचना जारी की।


याची शिक्षामित्रों ने इस शासनादेश और अधिसूचना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वे 26 वर्षों से परिषदीय प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में नियमित सहायक अध्यापकों की तरह ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एनसीटीई की न्यूनतम अर्हता रखने के बावजूद उन्हें स्पेशल टीईटी से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है।



शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका: Special TET में आवेदन की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई, 221 याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज

 

शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका: Special TET में आवेदन की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई, 221 याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज


प्रयागराज, 1 अक्टूबर 2026: शिक्षा मित्रों को Special TET-2026 में शामिल किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने 221 शिक्षा मित्रों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने शासन के 02 सितंबर 2026 के शासनादेश को चुनौती देते हुए Special TET में आवेदन की अनुमति मांगी थी।

क्या थी शिक्षा मित्रों की मांग?

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे भी विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और NCTE से संबंधित निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। उनका तर्क था कि वे नियमित शिक्षकों के साथ FLN/NIPUN Mission सहित विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लेते हैं, इसलिए उन्हें भी Special TET-2026 में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए।


शिक्षा मित्रों ने Special TET से बाहर रखे जाने को अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार के विरुद्ध बताया था।

सरकार ने क्या कहा?

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि Special TET, सुप्रीम कोर्ट के Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पहले से कार्यरत संबंधित नियमित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET की योग्यता हासिल करने का अवसर देना है।

सरकार के अनुसार Special TET कोई नई भर्ती प्रक्रिया नहीं है और इसे पास करने से नियुक्ति या पदोन्नति का कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं होता।

सरकार ने यह भी बताया कि शिक्षा मित्र सामान्य TET-2026 में शामिल हो सकते थे। सामान्य TET का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को हुआ था।


हाईकोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने माना कि Special TET के लिए नियमित इन-सर्विस शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के बीच किया गया वर्गीकरण अपने आप में मनमाना नहीं है। कोर्ट के अनुसार समानता का अर्थ सभी को समान रूप से देखना नहीं, बल्कि समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करना है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि Special TET पास करने से संबंधित शिक्षकों को नई नियुक्ति अथवा प्रमोशन में कोई विशेष अधिकार या प्राथमिकता नहीं मिलती। इसका उद्देश्य केवल निर्धारित समय-सीमा के भीतर TET योग्यता हासिल करने का अवसर देना है।

221 शिक्षा मित्रों की याचिका खारिज


फैसले में कोर्ट ने याचिका को निराधार मानते हुए 02 सितंबर 2026 के शासनादेश को चुनौती खारिज कर दी। इसके साथ ही 221 याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल रिट याचिका भी Dismissed कर दी गई।

 

Special TET-2026 संबंधित इन-सर्विस नियमित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET योग्यता हासिल करने का अवसर देता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार शिक्षा मित्रों को इस Special TET में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया है।









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