सहायक प्रोफेसर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को सिरे से खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर की पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने 25 मई को अपील पर सुनवाई करते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने यानी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ धीरज चंदानी सहित 19 प्रतिभागियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। शीर्ष अदालत ने मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही यूपी सरकार और यूपीएचईएससी से जवाब मांगा था।
