बेसिक शिक्षा परिषद के दिनांक 31.03.2014 के बाद नियुक्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से दिनांक 01.09.2022 तक काटी गयी सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम की धनराशि की वापसी हेतु देयक प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-वेतन/अनुदान प्राप्ति 1/6591-6821/2026-27, दिनांक-29 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के दिनांक 31.03. 2014 के बाद नियुक्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से दिनांक 01.09.2022 तक काटी गयी सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम की धनराशि की वापसी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-01-102-07-01-31 (परिषदीय वेतन) पर बजट का आवंटन किया गया है।
वित्त नियंत्रक द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार उक्त धनराशि की वापसी जनपदवार वास्तविक सत्यापन के आधार पर एरियर के रूप में की जानी है तथा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा देयता की शुद्धता का परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्धारित दर एवं अनुमन्य अवधि की कटौती के समतुल्य धनराशि की वापसी की जानी है।
साथ ही निर्देशित किया गया है कि उक्त भुगतान से संम्बन्धित देयक पूर्व आहरित अभिलेखों से मिलान कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त एक बार में खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकासखण्ड के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2014 के बाद नियुक्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में दिनांक-01.09.2022 तक वेतन से काटी गयी सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम की धनराशि का संबंधित अभिलेखों / पूर्व आहरित वेतन अभिलेखों से पूर्णतः मिलान एवं सत्यापन करते हुए, पात्र कर्मचारियों की "देय धनराशि का देयक तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन / स्वीकृति प्राप्त करते हुए इस कार्यालय में नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।"
देयक प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में कटौती की अवधि, कटौती की वास्तविक धनराशि तथा वापसी हेतु देय धनराशि का अभिलेखीय सत्यापन कर लिया गया हो, जिससे किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अधिक / कम भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हो।

