अनुकंपा नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा अनुचित नहीं : कोर्ट
प्रयागराज। जब उपलब्ध पदों की - तुलना में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की र संख्या अधिक हो, तब राज्य की ओर से उनके बीच चयन के लिए त वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराना अनुचित क नहीं कहा जा सकता। इस टिप्पणी के व साथ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति म की नियमावली को चुनौती देने वाली न याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
पुलिस विभाग में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उप निरीक्षक और निरीक्षक पद पर अनुकंपा २ नियुक्ति देने के मामले में यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने गाजीपुर के अजय सिंह यादव व 25
अनुकंपा नियुक्ति में पांच फीसदी सीमा और लिखित परीक्षा को कोर्ट ने माना वैध
अन्य की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एवं निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा नियमावली 2015 के नियम 5 (1) में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पांच फीसदी की सीमा और अधिक आवेदन होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराने की व्यवस्था को वैध माना है। याचिकाएं सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों की ओर से दाखिल की गई थीं। निरीक्षक व उपनिरीक्षक के स्वीकृत पदों में सिर्फ पांच प्रतिशत पर ही अनुकंपा नियुक्ति किए जाने के नियम को चुनौती दी थी।
