शिक्षकों से दिव्यांग वाहन भत्ता वसूली का आदेश कोर्ट ने किया रद्द
प्रयागराज। वाराणसी जिले में शिक्षकों से दिव्यांग वाहन भत्ते की वसूली के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मामले को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को वापस भेजते हुए दो महीने के भीतर नियमानुसार नया और सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने उमाकांत की याचिका पर दिया है। बीएसए ने 25 जारी कर जून 2022 से याचियों को प्रसाद शर्मा व तीन अन्य अप्रैल भुगतान 2026 को आदेश किए गए दिव्यांग वाहन भत्ते की वसूली का आदेश दिया था। याचियों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचियों ने मांग की कि शासन के 22 अगस्त 2019 के आदेश के अनुसार उन्हें संशोधित दरों पर दिव्यांग वाहन भत्ता दिया जाए और काटी गई राशि वापस की जाए।
