सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अंतरिम आदेश, बिना निर्धारित योग्यता के शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पूरी किए बिना शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
➡️ RTE, NCTE और UGC एक्ट में निर्धारित योग्यता अनिवार्य
➡️ निर्धारित योग्यता के बिना नियुक्ति और जॉइनिंग पर रोक
➡️ स्कूल-कॉलेजों में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर कोर्ट ने जताई सख्ती
➡️ एक PIL (जनहित याचिका) पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश
➡️ नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और योग्यता का पालन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता और संबंधित नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
नोट: आदेश की अंतिम व्याख्या संबंधित मामले के विस्तृत सुप्रीम कोर्ट आदेश और आगे की सुनवाई के आधार पर स्पष्ट होगी।
