पति को सांवला या फिर मोटा कहना मानसिक क्रूरता नहीं
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पत्नी द्वारा पति को सांवला या मोटा कहना मानसिक क्रूरता नहीं है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही एक व्यक्ति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और सचिन सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा है। जांजगीर-चांपा जिले के रहने वाले आकाश घोष की शादी 2019 में पूजा से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों अलग रहने लगे थे। पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा था। उनका आरोप था कि पत्नी उन्हें मोटा और काला कहकर अपमानित करती थी।
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