हाईकोर्ट ने हरदोई के बीएसए का निलंबन आदेश रद्द किया
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डा अजीत सिंह के निलबन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साथ ही अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को छूट भी दी कि बी एस ए का चार सप्ताह में कहीं और जगह तबादला कर सकते हैं। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मंगलवार को यह फैसला डा अजीत सिंह की याचिका पर दिया। याची ने 2 जुलाई 2026 के निलंबन आदेश समेत इसके परिणामी आदेशों को चुनौती दी थी। इनके तहत याची को निलंबित करके उन्हें बेसिक शिक्षा निदेशक, यूपी, लखनऊ के दफ्तर से अटैच कर दिया गया था। याची का कहना था कि निलंबन संबंधी पूरी कार्यवाही का ताना बाना, हरदोई के जिलाधिकारी द्वारा दुर्भावना से बुना गया। जो कानून की मंशा के खिलाफ था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों और चर्चा के मद्देनजर अदालत का मत है कि याची के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाहियां बदले की भावना से की गईं थीं। ऐसे में समिति की 20 जून 2026 की रिपोर्ट समेत परिणामी कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है।
