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BSA का आदेश: शिक्षकों के कार्य एवं दायित्व को लेकर जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देश

 

हरदोई BSA का आदेश: शिक्षकों के कार्य एवं दायित्व को लेकर जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देश

हरदोई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई की ओर से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश में शिक्षकों को संबंधित नियमावलियों में निर्धारित दायित्वों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

📌 RTE नियमावली में शिक्षक के दायित्व निर्धारित

आदेश में बताया गया है कि उ.प्र. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 की धारा-19 में शिक्षकों के कार्य एवं दायित्व निर्धारित हैं। इसके अनुसार शिक्षक विद्यालय में नियमित एवं समय से उपस्थित रहकर नियमित शिक्षण कार्य करेंगे तथा विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धीकरण और निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे।

👨‍🏫 बच्चों की उपस्थिति और प्रगति की होगी निगरानी

शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता और प्रगति की निगरानी करनी होगी। साथ ही नियमित रूप से बच्चों के कार्य-निष्पादन को लेकर माता-पिता के साथ चर्चा करने का प्रावधान भी आदेश में उल्लेखित है।

इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय प्रबंधन समिति की गतिविधियों के प्रबंधन में सहयोग करना, स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में बच्चों के विद्यालय में प्रवेश के लिए अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना तथा बच्चों के ज्ञान और उसके प्रयोग की योग्यता का आकलन करना भी शिक्षक के दायित्वों में शामिल है।

📚 शिक्षक के अन्य महत्वपूर्ण दायित्व

आदेश के दूसरे पृष्ठ में उ.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-27 के तहत शिक्षक के दायित्वों को भी स्पष्ट किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से—

विद्यालय में नियमितता बनाए रखना और समय से उपस्थित रहना।

विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धीकरण करना।

निर्धारित समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना।

प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति, सीखने की क्षमता एवं प्रगति की निगरानी करना।

माता-पिता के साथ नियमित रूप से बच्चों के सम्पादन/कार्य-प्रदर्शन में सहभागिता करना।

आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय प्रबंधन समिति की गतिविधियों के प्रबंधन में सहयोग करना।

बच्चों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी को अपेक्षित सहयोग देना।

बच्चों के ज्ञान, समझ एवं उसके प्रयोग की योग्यता का आकलन करना तथा शिष्य-संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखना।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, पाठ्य संरचना एवं पाठ्य विवरण के विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्य पुस्तकों के विकास में भाग लेना।

विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में सहयोग करना।

⚠️ सभी प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को अनुपालन के निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उ.प्र. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 की धारा-19 तथा उ.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-27 के प्रावधानों से सभी प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को अवगत कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

आदेश की प्रति शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी तथा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है।






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