विद्यालय प्रबंध समितियों के पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश
लखनऊ। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, शासनादेश दिनांक 05 अगस्त 2026 के संदर्भ में प्रदेश के गैर-अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालयों में वर्तमान विद्यालय प्रबंध समितियों का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके मद्देनजर नई विद्यालय प्रबंध समितियों का पुनर्गठन 01 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच कराया जाना है।
निर्देश में कहा गया है कि नवगठित विद्यालय प्रबंध समितियां 01 दिसंबर 2026 से प्रभावी रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूरी कराना सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही एसएमसी के पुनर्गठन के बाद एक सप्ताह के भीतर प्रेरणा पोर्टल के एसएमसी मॉड्यूल पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम तथा फोन नंबर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
महानिदेशक कार्यालय ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश के अनुरूप विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया समय से पूरी कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मुख्य बिंदु:
एसएमसी का पुनर्गठन: 01 से 30 नवंबर 2026 तक
नई समिति प्रभावी: 01 दिसंबर 2026 से
लागू: गैर-अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रदेश के सभी विद्यालय
पुनर्गठन के एक सप्ताह के भीतर प्रेरणा पोर्टल पर विवरण दर्ज करना अनिवार्य।
