एपीओ भर्ती : आरक्षण विवाद पर कोर्ट ने आयोग से मांगा स्पष्ट हलफनामा
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराजः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती परीक्षा-2025 में आरक्षण और मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के निर्धारण को लेकर छिड़े विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयोग से स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने पंकज कुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में आरोप यह है कि प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करते समय 321 ओबीसी, 131 ईडब्ल्यूएस और 43 एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अपनी मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर आने के योग्य है तो उसे आरक्षित कोटे में समायोजित
नहीं किया जा सकता। आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि अंतिम चयन के समय नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट किया जाएगा। आयोग के अनुसार सामान्य श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 321 ओबीसी, 131 ईडब्ल्यूएस और 43 एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इन्हें अंतिम चयन के समय विज्ञापन व नियमों के अनुरूप सामान्य श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। हाई कोर्ट ने आयोग के इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। सवाल उठाया कि यदि ये अभ्यर्थी अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं तो क्या प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया है अथवा अभी भी उन्हें उनकी मूल आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया है।
