मातृत्व अवकाश में दो साल के अंतर की बाध्यता खत्म
लखनऊ, राज्य सरकार ने महिला कार्मिकों को मातृत्व अवकाश देने को लेकर बड़ी राहत दी है। मातृत्व अवकाश के लिए दो प्रसूति अवकाश के बीच दो साल के अंतराल की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने के लिए वित्तीय नियम संग्रह खंड दो भाग दो के नियम 153 (एक) में दो प्रसूति अवकाश के बीच दो साल के अंतराल की बाध्यता समाप्त कर दिया गया है। पहले मातृत्व
सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से प्रस्ताव को मंजूरी दी
अवकाश के लिए दोनों बच्चों की उम्र में दो साल के अंतर की बाध्यता थी। बीते दिनों हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस व्यवस्था को गलत बताया था। महिला कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसका मातृत्व अवकाश केवल इस बिना पर खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसके दोनों बच्चों की उम्र में दो साल का अंतर नहीं है।
