एक साल की वकालत कर भी बन सकेंगे जज
नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायपालिका में प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन साल वकालत करने की अनिवार्य
अवधि घटाकर एक साल कर दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत चयनित उम्मीदवारों को न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना
होग। उसके बाद एक साल की क्लर्कशिप करनी होगी। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 2:1 के बहुमत से 20 मई 2025 को शीर्ष अदालत द्वारा पारित फैसले की समीक्षा से मना करते हुए नियुक्ति की शर्तों में बदलाव किया है। कोर्ट ने कहा कि 25 मई, 2025 व 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित होने वाली न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवार बिना किसी पिछले अनुभव के भी योग्य होंगे।
