मीरजापुर के शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक
मीरजापुर। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और फोटो-वीडियो बनाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी मीरजापुर पवन कुमार गंगवार ने इस संबंध में कार्यालय-ज्ञाप जारी कर शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया है।
जारी निर्देश के अनुसार, कुछ अवसरों पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी अथवा संस्था प्रमुख की अनुमति के विद्यालयों में प्रवेश कर फोटो खींचने, वीडियो बनाने, विद्यार्थियों अथवा शिक्षकों के साक्षात्कार लेने तथा अन्य गतिविधियां किए जाने की संभावना रहती है। इससे विद्यार्थियों की निजता एवं सुरक्षा प्रभावित होने के साथ-साथ नियमित शिक्षण कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए उनके क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।
प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति अनिवार्य
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों, महाविद्यालयों, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य/निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर फोटो, वीडियो, साक्षात्कार अथवा अन्य गतिविधियां नहीं कर सकेगा।
हालांकि, संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक को किसी गतिविधि के संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर उसके उद्देश्य और औचित्य का परीक्षण कर अपने स्तर से निर्णय लेने का अधिकार होगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बिना लिखित पूर्व अनुमति किसी भी व्यक्ति को अनधिकृत प्रवेश देकर ऐसी गतिविधियां करने की अनुमति न दी जाए। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों सहित पुलिस विभाग और संबंधित शैक्षणिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।
आदेश जारी: 3 अगस्त 2026
जिलाधिकारी, मीरजापुर
