UP Employees Bonus 2025-26: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी, जानें किसे मिलेगा लाभ और कितना रुपए
UP Employees Bonus 2025-26: 30 दिन का बोनस मंजूर, ₹6908 तक मिलेगा
**UP Employees Bonus 2025-26:** उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग (वेतन आयोग अनुभाग-1) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में 5 नवंबर 2026 को शासनादेश जारी किया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार, पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों तथा राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अधीन बोनस का लाभ मिलेगा।
## UP Employees Bonus 2025-26: किसे मिलेगा बोनस का लाभ?
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ अनुमन्य किया गया है।
1. पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी।
2. राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी।
3. प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी।
4. स्थानीय निकायों के कर्मचारी।
5. जिला पंचायत के कर्मचारी।
6. राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारी।
7. निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी।
## अधिकतम कितना मिलेगा बोनस?
शासनादेश के अनुसार नियमित कर्मचारियों के तदर्थ बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियां ₹7,000 निर्धारित की गई हैं।
बोनस की गणना एक माह में औसतन 30.4 दिनों के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी।
इस प्रकार अधिकतम बोनस की गणना निम्नलिखित होगी:
**₹7,000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6,907.89**
अर्थात अधिकतम अनुमन्य तदर्थ बोनस ₹6,908 होगा।
## किन कर्मचारियों को मिलेगा पूरा बोनस?
शासनादेश के अनुसार निर्धारित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600-1,51,100) तक के पदों पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस अनुमन्य होगा।
यदि किसी कर्मचारी को वित्तीय स्तरोन्नयन के कारण इससे अधिक वेतन मैट्रिक्स लेवल का वेतन मिल रहा है, तब भी निर्धारित शर्तों के अधीन उसे बोनस का लाभ मिल सकता है।
## दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा?
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी शासनादेश में बोनस का प्रावधान किया गया है।
इसके लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- 6 कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालय में 31 मार्च 2024 तक लगातार कम से कम 3 वर्ष कार्य किया हो।
- प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया हो।
- 5 कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालय में निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन कार्य किया हो।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियां ₹1,200 निर्धारित की गई हैं।
गणना के अनुसार:
₹1,200 × 30 ÷ 30.4 = ₹1,184.21
अर्थात अधिकतम ₹1,184 का तदर्थ बोनस देय होगा। वास्तविक परिलब्धियां ₹1,200 से कम होने पर बोनस की गणना वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।
## बोनस का कितना पैसा नकद मिलेगा और कितना PF में जाएगा?
शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को अनुमन्य बोनस की धनराशि का भुगतान इस प्रकार किया जाएगा:
- **75 प्रतिशत राशि:** कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी।
- **25 प्रतिशत राशि:** नकद भुगतान किया जाएगा।
यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो उसके हिस्से की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में दी जाएगी अथवा उसके PPF खाते में जमा की जाएगी।
हालांकि, शासनादेश में निर्धारित सेवानिवृत्ति संबंधी शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी धनराशि नकद भुगतान किए जाने का प्रावधान भी है।
## किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस?
शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा आपराधिक मुकदमे में दंडित कर्मचारियों को उस वर्ष का तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।
जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस संबंधित कार्रवाई या मुकदमे के परिणाम आने तक स्थगित रहेगा। दोषमुक्त होने की स्थिति में नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
## UP Employees Bonus 2025-26: कब होगा भुगतान?
उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 5 नवंबर 2026 को तदर्थ बोनस की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश जारी किया है। हालांकि, इस शासनादेश में कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस भुगतान की कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
इसलिए भुगतान की तारीख के संबंध में संबंधित विभाग के अलग निर्देशों का इंतजार करना होगा।
## UP Bonus 2025-26 Government Order PDF
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस शासनादेश की प्रमाणिकता आधिकारिक वेबसाइट पर जांची जा सकती है।
**आधिकारिक वेबसाइट:** https://shasanadesh.up.gov.in
कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि बोनस की पात्रता और भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए अपने विभाग के कार्यालय या आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) से संपर्क करें।
**निष्कर्ष:** उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस की स्वीकृति से राज्य कर्मचारियों और पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस का भुगतान शासनादेश में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
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