बीएलओ घर आकर दस्तावेज जुटाएंगे
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नोटिस मिलने पर सुनवाई के लिए निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर आकर जरूरी दस्तावेज लेंगे और सत्यापन के बाद ईसीआईनेट (एप) पर अपलोड करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को हुई बैठक में लिए गए फैसले में यह जानकारी दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, उन्हें सुनवाई के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास जाने की जरूरत नहीं है।
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