उत्तर प्रदेश शासन ने महिला सरकारी कार्मिकों के प्रसूति अवकाश में दो वर्ष की अनिवार्य बाध्यता समाप्त कर दी है
*अब दो प्रसूतियों के बीच दो वर्ष का अंतर अनिवार्य नहीं रहेगा*।
*सभी परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों और कार्मिकों को हार्दिक बधाई*
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