मोबाइल रिचार्ज की वैधता अब 30 दिन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 'टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026' लागू कर दिया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे। नए नियम से प्रीपेड उपभोक्ताओं को हर 28 दिन में रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अधिक विकल्प मिल सकेंगे। सांसद राघव चड्डा ने फैसले पर सरकार और ट्राई का आभार जताया है।

