SNA-SPARSH के तहत विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी
लखनऊ। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के खातों में धनराशि के अंतरण एवं भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, शासन के निर्देशों के तहत SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से विद्यालय स्तर पर भुगतान प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जाना है। इसके लिए सभी SMC के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में दोनों योजनाओं (समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री) के लिए पृथक-पृथक नवीन बचत खाता खोला जाना आवश्यक है।
15 कार्यदिवस में खोलना होगा खाता
विभाग ने निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के आच्छादित सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक-पृथक नवीन बचत खाते 15 कार्यदिवस के अंदर खोले जाएं।
खाते का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
SMC खातों में सीधे होगी धनराशि
पत्र में बताया गया है कि जिला परियोजना कार्यालय (DPO) स्तर पर SMC के खातों को PFMS/संबंधित प्रक्रिया के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से धनराशि का अग्रिम अंतरण किया जाएगा, जिससे SMC स्तर पर समयबद्ध भुगतान किया जा सके।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शासनादेश में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और विद्यालय स्तर पर खाते खोलने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी कराई जाए।
