पासपोर्ट बनवाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, NOC के लिए 7 दस्तावेज अनिवार्य
कानपुर देहात। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 27 अगस्त 2026 को जारी आदेश में ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है।
आदेश के अनुसार पासपोर्ट के लिए NOC जारी कराने हेतु शिक्षकों को निम्न 7 दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे—
- पासपोर्ट हेतु NOC जारी करने से संबंधित शासनादेश की प्रति।
- आवेदन के साथ Annexure-G पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति/संबंधित की फोटो सत्यापित प्रति।
- आवेदक का नवीनतम फोटोयुक्त नोटरी शपथ-पत्र (मूल), संलग्न 07 बिंदुओं के अनुसार।
- आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
- पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
- नियुक्ति पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- आवेदक की 03 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो।
ऑनलाइन आवेदन के बाद कार्यालय में देना होगा अभिलेख
निर्देश में कहा गया है कि बिंदु 1 से 7 तक के अभिलेख प्राप्त करने के बाद संबंधित शिक्षक को अपने कवरिंग लेटर के साथ कार्यालय में अनिवार्य रूप से अभिलेख जमा कराने होंगे, ताकि NOC जारी करने की अग्रिम कार्रवाई की जा सके। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी विपरीत स्थिति में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
नोटरी शपथ-पत्र में 7 बिंदुओं का उल्लेख
शपथ-पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक के विरुद्ध वर्तमान/पूर्व में कोई प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई नहीं हुई है, पासपोर्ट विदेश यात्रा एवं संबंधियों से मिलने के उद्देश्य से बनवाया जा रहा है तथा विदेश यात्रा के दौरान किसी राष्ट्रविरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। साथ ही पासपोर्ट मिलने के बाद विशेष अवकाश/यात्रा भत्ता की मांग नहीं करने और गलत जानकारी/दस्तावेज पाए जाने पर जिम्मेदारी स्वीकार करने संबंधी घोषणाएं भी शामिल हैं।

