प्राचार्य भर्ती में पांच साल की बाध्यता खत्म
प्रयागराज, । उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती के विज्ञापन में बदलाव किया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2026 से प्रास्तर-07 (ख) प्राचार्य की पांच साल की नियुक्ति अवधि वाली शर्त को हटा दिया है। इसके साथ ही प्रास्तर-10 में दी गई अधिमानता की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। अब चयनित प्राचार्यों की तैनाती आयोग की मेरिट और
शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती से दो शर्तें हटाईं
अब 27 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन
30 तक आवेदन में संशोधन का मौका
अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती उच्च शिक्षा निदेशालय करेगा। आयोग के उप सचिव की ओर से मंगलवार को जारी शुद्धिपत्र में कहा गया हैकि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों
में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है। पहले ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 27 अगस्त कर दिया गया है। अभ्यर्थी 30 अगस्त तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। पहले संशोधन की अंतिम तिथि 23 अगस्त थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की तारीख बढ़ाएजानेसेलिखित परीक्षाकेकार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। प्राचार्य भर्ती के 111 पदों के लिए लिखित परीक्षा 24 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी।
