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इस जिले में बदला स्कूलों का समय: 8 जुलाई से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे विद्यालय, BSA ने जारी किया आदेश

 इस जिले में बदला स्कूलों का समय: 8 जुलाई से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे विद्यालय, BSA ने जारी किया आदेश



जौनपुर, 7 जुलाई 2026। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) जौनपुर ने जनपद के कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी परिषदीय, सीबीएसई, आईसीएसई, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, मदरसा एवं अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 8 जुलाई 2026 से लागू होगी। नए आदेश के अनुसार विद्यालयों का संचालन प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक किया जाएगा।

आदेश जारी करने का कारण

कार्यालय आदेश में कहा गया है कि वर्तमान समय में मौसम सामान्य होने तथा जिलाधिकारी के 7 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 867-68-5-2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 में निर्धारित "टाइम एंड मोशन स्टडी" के आधार पर विद्यालयों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है।


किन विद्यालयों पर लागू होगा आदेश


यह आदेश जनपद जौनपुर के कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी:

परिषदीय विद्यालय

सीबीएसई विद्यालय

आईसीएसई विद्यालय

मान्यता प्राप्त विद्यालय

सहायता प्राप्त विद्यालय

मदरसा

अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालय

पर लागू होगा।



लागू तिथि और समय


आदेश के अनुसार 8 जुलाई 2026 से विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा।

विद्यालयों के लिए जारी निर्देश

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में:

प्रार्थना सभा/योगाभ्यास का समय प्रातः 8:00 बजे से 8:15 बजे तक रहेगा।

मध्यावकाश अपराह्न 10:30 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा।

शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पहले तथा शिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद कम से कम 30 मिनट तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


मुख्य बातें


आदेश जारी करने की तिथि: 7 जुलाई 2026

लागू तिथि: 8 जुलाई 2026

विद्यालय समय: सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

प्रार्थना/योगाभ्यास: 8:00 बजे से 8:15 बजे तक

मध्यावकाश: 10:30 बजे से 11:00 बजे तक

शिक्षकों की उपस्थिति: शिक्षण शुरू होने से 15 मिनट पूर्व एवं समाप्ति के बाद न्यूनतम 30 मिनट तक

अनुपालन: सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।







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