शिक्षकों के स्थानांतरण और 2026 तबादला नीति पर रोक
प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले और उन्हें सरप्लस घोषित करने की राज्य सरकार की नीति पर नाराजगी जताते हुए वर्ष 2026 की तबादला नीति के उस हिस्से और उसके तहत जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी है, जो शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने सरकार द्वारा बार-बार अपने ही पुराने आश्वासनों को तोड़े जाने पर नाराजगी जताई है और प्रमुख सचिव को दो
सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
सरकार ने एक जून को जारी की थी गाइड लाइन
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने विपिन कुमार आर्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गत एक जून को एक गाइडलाइन/सर्कुलर जारी किया था।
