शिक्षक की संदिग्ध मौत और अवैध रिमांड पर हाईकोर्ट की सख्ती, एफआईआर व रिहाई के आदेश
प्रयागराज। न्यायालयों ने दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर टिप्पणियां की हैं।
मामला-1: शिक्षक की संदिग्ध मौत में एफआईआर दर्ज करने का आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), प्रयागराज ने हंडिया थाना क्षेत्र के शिक्षक श्रीचंद्र कुशवाहा की संदिग्ध मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
याचिका के अनुसार, शिक्षक जनता इंटर कॉलेज, इमामगंज (हंडिया) में कार्यरत थे। वर्ष 2018 में उनके पुत्र का विवाह हुआ था। पारिवारिक विवाद के चलते वे प्रयागराज के झूंसी क्षेत्र में किराये के मकान में रहने लगे थे। आरोप है कि बहू और उसके भाई के व्यवहार से वे मानसिक रूप से परेशान रहते थे।
7 मई 2023 को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों को समय पर नहीं दी गई। मृतक की मां ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने पर मामला अदालत पहुंचा। न्यायालय ने जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा का अवलोकन करने के बाद माना कि मृत्यु की परिस्थितियां संदिग्ध हैं तथा हंडिया पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया।
