प्रतिकूल मौसम के मद्देनजर परिषदीय विद्यालय अब बच्चों के लिए 25 जून और शिक्षकों को 22 जून से जाना होगा , देखें आदेश
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में।
आप अवगत हैं कि परम्परागत रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के एकेडमिक कलेन्डर में प्रत्येक वर्ष 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है।
2. पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को स्थगित किया जाता रहा है।
3. तत्कम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
4. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वर्ष 2026 से बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु 20 मई से 24 जून, 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून, 2026 से पठन-पाठन हेतु विद्यालय खुलेंगे।
5. यह भी निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 25 जून को पठन-पाठन के प्रारम्भ होने से पहले विद्यालय में आवश्यक तैयारी / प्रबंधन जैसे लेसन प्लान बनाना, मिड डे मील की तैयारी, पाठ्य पुस्तक की तैयारी, विद्यालय शिक्षा समिति की भागीदारी को प्रेरित करने हेतु बैठक कर समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, विद्यालय में बाल-वाटिका की तैयारी करना. विद्यालय परिसर, रसोई एवं शौचालय की साफ-सफाई, खेल सामग्री की उपलब्धता, यदि स्मार्ट क्लास / आई०सी०टी० लैब हों तो उनको कियाशील रखना, बिजली कनेक्शन को चालू रखना एवं पेयजल / शौचालयों में पानी की उपलब्धता इत्यादि कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष दिनांक 22, 23 एवं 24 जून, 2026 को सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जब छात्र-छात्राएं 25 जून को विद्यालय में आयें तो उनका नियमित पठन-पाठन शुरू हो सके।
6. प्रत्येक वर्ष 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास सुनिश्चित किया जाए।
7. उपरोक्त आदेश के अनुपालन के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि आर०टी०ई० एक्ट के अन्तर्गत परिभाषित शैक्षिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन पठन-पाठन अवश्य हो।
8. कृपया बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित किये जाये एवं उनका अनुपालन/अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।
