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आधार कार्ड में अंकित पिता, पति , अभिभावक व अन्य पारिवारिक संबंधों के विवरण को संबंध का अंतिम अथवा वैधानिक प्रमाण न माना जाए

 आधार कार्ड व्यक्तिगत सम्बन्धों का प्रमाण न होने के सम्बन्ध में।


📢 महत्वपूर्ण जनहित सूचना

आधार कार्ड व्यक्तिगत संबंधों (पिता, पति, अभिभावक आदि) का वैधानिक प्रमाण नहीं है

महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड केवल पहचान (Identity) एवं पते (Address Proof) का प्रमाण है, न कि पारिवारिक अथवा वैधानिक संबंधों का अंतिम प्रमाण। �


🔹 आधार कार्ड में अंकित पिता, पति, अभिभावक अथवा अन्य संबंधियों का नाम केवल सूचनात्मक (Informational) प्रकृति का होता है।

🔹 किसी भी प्रशासनिक, वैधानिक अथवा निबंधन संबंधी कार्यवाही में केवल आधार कार्ड के आधार पर पारिवारिक संबंधों का सत्यापन नहीं किया जाएगा।

🔹 जहां संबंध प्रमाणित करना आवश्यक हो, वहां जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकार अभिलेख, सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा अन्य वैध अभिलेखों का उपयोग किया जाएगा।

🔹 आधार कार्ड में "C/o", "S/o", "D/o", "W/o" अथवा पिता/पति/अभिभावक का नाम अंकित होने मात्र से उसे संबंध का कानूनी प्रमाण नहीं माना जाएगा। �







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