किसी बच्चे की टी०सी० काटने/ प्रमाणित से पहले ये आदेश देख लें...
प्रायः यह देखा जा रहा है कि आप द्वारा विद्यालय से टी०सी० निर्गत करने के उपरान्त टी०सी० सत्यापित कराने हेतु बिना किसी विद्यालयी अभिलेखों के संबंधित अभिभावकों को हस्तगत करा दी जा रही है। जो सर्वथा अनुचित है। भविष्य में कोई भी टी०सी० बिना विद्यालयी अभिलेख एवं बिना प्रधानाध्यापक के सत्यापित नहीं की जायेगी, विद्यालयी अभिलेख के साथ-साथ निम्न कार्यवाही पूर्ण करके ही टी०सी० सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।
1. प्रवेश पंजिका के प्रथम पृष्ठ पर पंजिका में कितने पेज हैं, इसे प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाये।
2. प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या अंकित की जाये।
3. जिस छात्र/छात्रा की टी०सी० निर्गत की जाये, प्रवेश पंजिका में उसके नाम के सम्मुख टी०सी० निर्गत करने का दिनांक एवं हस्ताक्षर अंकित किये जाये।
4. किसी भी टी०सी० की द्वितीय प्रति निर्गत करने से पूर्व संबंधित से इस आशय का शपथपत्र एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाये तथा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के उपरान्त ही द्वितीय टी०सी० निर्गत की जाये।
