बेसमेंट में कोचिंग-नर्सिंग होम नहीं चल सकेंगे : योगी
लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज में अग्निकांड को प्रदेश के लिए बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इस घटना से सीख लेते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इसके लिए शासन, प्रशासन व आमजन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, इसके बाद कार्रवाई की जाए। अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
अलीगंज की जिस अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, उसे ध्वस्त किया जाएगा। एलडीए के प्रवर्तन जोन-4 ने अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 के स्वामियों वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य को नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि संबंधित भवन का मानचित्र आवासीय स्वीकृत था जबकि उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। भवन स्वामियों से कहा है कि 15 दिन में पक्ष प्रस्तुत करें। संतोषजनक उत्तर व साक्ष्य न मिलने पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
