हादसे में शिक्षक की मौत पर परिवार रुपये मुआवजा देने का आदेश को 99.21 लाख
अंबेडकरनगर। 2019 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चिंतौरा मुबारकपुर निवासी शिक्षक दलीलुल्लाह चौधरी के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अयोध्या ने बड़ी राहत देते हुए 99 लाख 21504 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी रविकांत तृतीय ने हादसे के लिए बाइक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए बीमा कंपनी को याचिका दाखिल होने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मासिक आय और आयु के आधार पर तय किया मुआवजा
14 मई 2019 की रात टांडा के चिंतौरा खुर्द मार्ग पर होर्वट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज के प्रवक्ता दलीलुल्लाह चौधरी अपने पुत्र अरहम अब्दुल्लाह के साथ स्कूटी से तरावीह की नमाज के लिए जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर मौत हो गई।
पत्नी दरखशां गुलची और पुत्र ने मोटर यान
अधिनियम के तहत 1.81 करोड़ रुपये से अधिक मुआवजे की मांग की थी। बीमा कंपनी और चालक ने दुर्घटना में बाइक की भूमिका से इन्कार किया, लेकिन अधिकरण ने पुलिस जांच, आरोप पत्र व पुत्र के बयान के आधार पर बाइक चालक को दोषी माना। मृतक के 79632 रुपये मासिक वेतन, आयु और आश्रितों के आधार पर मुआवजा तय किया गया। आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत राशि पांच वर्ष के लिए एफडी में रखी जाएगी, जबकि शेष राशि परिजनों के खातों में भेजी जाएगी।
