माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची 12 को आएगी
माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची 12 को आएगी
18 तक शिक्षक डीआईओएस कार्यालय में तबादले के लिए करेंगे आवेदन
लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरप्लस के लिए स्वतः आवेदन करने वाले शिक्षकों को बेहतर विकल्प मिल सकेगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 12 जून तक डीआईओएस एनआईसी की वेबसाइट पर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी करेंगे। शिक्षक 18 जून तक डीआईओएस कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। डीआईओएस 25 जून तक आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अनुमोदन करेंगे।
सरप्लस वाले शिक्षकों को खुद आवेदन पर मिल सकेगा बेहतर विकल्प
माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। 30 जून तक शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि सरप्लस शिक्षकों से मिले विकल्पों पर तैनाती के लिए तय मानक के आधार पर वरीयता क्रम में रखा जाएगा। यदि सरप्लस शिक्षक समय से तैनाती के लिए स्वयं आवेदन नहीं करते हैं, तो खाली पद के सापेक्ष उन्हें किसी भी विद्यालय में समायोजित या स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए सबसे आखिर में आने वाले शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा। डीआईओएस को निर्देश दिया गया है कि जोन-1 में जिले की नगरीय सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन-2 में जिले में तहसील मुख्यालय से दो किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन-3 में उपरोक्त से अतिरिक्त क्षेत्र के विद्यालय आएंगे। शासन ने जोन वाइज शिक्षकों के लिए मानक तय किए हैं।
विशेष रूप से सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए भी विस्तृत मानकों की व्याख्या की है। नई नियुक्ति-तैनाती में जोन-3 में सबसे पहले नियुक्ति-तैनाती की जाएगी। इसकी न्यूनतम अवधि तीन वर्ष होगी। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों को तबादले का विकल्प दिया जाएगा।