🏫 विद्यालयों में मिड-डे मील संचालन को लेकर नया आदेश, ग्राम प्रधानों की भूमिका पर आया बड़ा बदलाव
बलरामपुर। मध्याह्न भोजन योजना के सुचारु संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी बलरामपुर की ओर से जारी आदेश में विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खाते के संचालन को लेकर नई व्यवस्था स्पष्ट की गई है।
🔴 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद व्यवस्था में बदलाव
आदेश में बताया गया है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में नई ग्राम पंचायतों के गठन और प्रथम बैठक होने तक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन निधि खाते का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
💰 मिड-डे मील खाते का संचालन SMC के माध्यम से
आदेश में शासन के पूर्व निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है। योजना से संबंधित धनराशि प्राप्त करने, उसका उपयोग करने और सुरक्षित रखने का कार्य भी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
📌 सभी विद्यालयों को निर्देश
जिले के सभी विकास खंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने विकासखंड में योजना से आच्छादित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन निधि खातों का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से कराया जाना सुनिश्चित करें।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जब तक नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक नहीं हो जाती, तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। यदि किसी विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष पद पर नहीं है, तो उस विद्यालय में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
📢 सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों, बैंक शाखा प्रबंधकों और प्रधानाध्यापकों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सके।
