यूपीटीईटी-2026: 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी 2026 को लेकर महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की है। आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एक जुलाई 2026 के अंतरिम मामला 5 आदेश के अनुपालन में 18 माह के डीएलएड (ओडीएल) अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के अनुसार, केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने 18 माह का डीएलएड (ओडीएल) पाठ्यक्रम पूरा किया है और जो 31 मार्च 2015 या उससे पहले सेवा में
कार्यरत थे, उन्हें यूपीटीईटी 2026 में अनंतिम रूप से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय में लंबित विशेष अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
वहीं, जो अभ्यर्थी 31 मार्च 2015 से पहले सेवा में नहीं थे, उन्हें न्यायालयीन आदेश के अनुसार यूपीटीईटी-2026 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में लिया गया है और संबंधित अभ्यर्थियों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
