२०१० से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं
नयी दिल्ली (आससे.)। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
परिषद ने न्यायालय में दायर अपने शपथपत्र में स्पष्ट किया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। ऐसे में वर्ष 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करनी होगी, यह धारणा सही नहीं है। शिक्षकों के बीच लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि क्या पुरानी नियुक्तियों पर भी टेट की शर्त लागू होगी। एनसीटीई ने अपने
हलफनामे में नियुक्ति की तिथि के आधार पर अलग-अलग स्थिति स्पष्ट की है।3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को पूरी राहत शपथपत्र के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट प्राप्त है। केवल टेट उत्तीर्ण न होने के आधार पर उनकी सेवा या नियुक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि बाद में लागू किए गए पात्रता नियमों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता 12001 से 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू नहीं होगी टेट एनसीटीई ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त
