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स्पेशल TET में बैठने की मांग हेतु शिक्षामित्रों की याचिका खारिज-----देखें यह ऑर्डर

 स्पेशल TET में बैठने की मांग हेतु शिक्षामित्रों की याचिका खारिज-----देखें यह ऑर्डर







 स्पेशल TET में बैठने की मांग हेतु शिक्षामित्रों की याचिका खारिज-----देखें यह ऑर्डर 


👉 पूरा हाई कोर्ट का आर्डर यहां से करें डाउनलोड 


https://drive.google.com/file/d/1tArbMu72dwDmHFLG3zp14bDh9Fp9QcR_/view?usp=drivesdk



ये याचिका 221 शिक्षा मित्रों ने दायर की थी।


*याचिकाकर्ताओं की मांग क्या थी?*

- सरकार ने 02.09.2026 का शासनादेश जारी कर सिर्फ *23.08.2010 से पहले नियुक्त नियमित In-service शिक्षकों* के लिए *Special TET-2026* कराया।

- शिक्षा मित्रों का कहना था - हम भी NCTE योग्यता रखते हैं, स्कूल में सहायक अध्यापक जैसा ही काम करते हैं, FLN/NIPUN ट्रेनिंग भी साथ करते हैं, इसलिए हमें भी Special TET में बैठने दिया जाए। न रोकना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

*सरकार का पक्ष:*


- Special TET सुप्रीम कोर्ट के आदेश *Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust vs State* के अनुपालन में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य है और इसके लिए 31.08.2028 तक का समय दिया।

- ये Special TET नई भर्ती नहीं है, बल्कि पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को योग्यता पूरी करने का मौका है।

- शिक्षा मित्र और नियमित शिक्षक दो अलग-अलग वर्ग हैं। शिक्षा मित्रों के लिए सामान्य TET 02, 03, 04 जुलाई 2026 को हुआ था, जिसमें 19.94 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें ये लोग शामिल हो सकते थे, पर नहीं हुए।

*हाईकोर्ट का फैसला - जस्टिस मंजू रानी चौहान, दिनांक 01.10.2026:*


1. सरकार का शासनादेश सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देश पर जारी हुआ है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता।

2. दो वर्गों में अंतर तार्किक और वैध है - एक वर्ग वो जो पहले से नियमित सेवा में है और जिनकी नौकरी बचाने के लिए Special TET है, दूसरा वर्ग शिक्षा मित्रों का। समानता का मतलब सबको एक जैसा मानना नहीं, बल्कि समान लोगों को समान मानना है।

3. Special TET से कोई नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल रहा, सिर्फ योग्यता पूरी करने का मौका है। शिक्षा मित्रों का कोई सेवा अधिकार इससे छिन नहीं रहा।

4. यह याचिका संयुक्त रूप से कई जिलों के 221 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई, जो पहले से ही अमान्य मानी जा चुकी है (Writ-A 4725/2026 के निर्णय के अनुसार)।


*अंतिम आदेश:*

याचिका में दम नहीं है। सरकार के शासनादेश दिनांक 02.09.2026 को चुनौती खारिज। रिट याचिका *खारिज (Dismissed)*।




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