नए नियम के अनुसार यदि जन्म पंजीकरण में 2 साल से अधिक की देरी है तो first class judicial magistrate के ऑर्डर से ही पंजीकरण अर्थात् जन्म प्रमाण पत्र बनेगा।
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जन्म पंजीकरण में 2 साल से अधिक देरी पर बदला नियम, अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही बनेगा जन्म प्रमाण पत्र
BS Khabar
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